Kolkata Doctor Case: हत्याकांड के 87 दिन बाद महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
Kolkata Doctor Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से हैवानियत और वीभत्स हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं.
हत्याकांड के 87 दिन बाद रविवार (4 नवंबर) को कोर्ट ने BNS की धारा 64 (दुष्कर्म), धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने) और 103 (हत्या के लिए दंड) के तहत आरोप तय कर दिए हैं. वहीं, संजय रॉय ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बड़ा बयान दिया.
Kolkata Doctor Case: 10 अगस्त को किया था गिरफ्तार
सियालदाह कोर्ट से बाहर निकलते मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है. इस दुष्कर्म-हत्याकांड के मामले में जानबूझकर फंसाया गया है. उसने कहा कि कोई मेरी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है.
उसने राज्य की ममता बनर्जी की सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए. संजय रॉय ने कहा कि राज्य सरकार मुझे फंसा रही है और अधिकारियों की ओर से मुझे मुंह न खोलने की धमकी दी जा रही है.
बता दें कि 9 अगस्त की तड़के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में ड्यूटी पर मौजूद महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था.
बाद में सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण मामला CBI यानी केंद्रीय जांच एजेंसी के हाथों में सौंपना पड़ा था. वहीं, मामले की जांच करते हुए CBI ने संजय रॉय को एकमात्र आरोपी माना था. पिछले महीने CBI की ओर से दाखिल चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया गया था.
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाए सवाल
बता दें कि संजय रॉय के खुलासे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि संजय रॉय के दावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए.
हम कहते रहे हैं कि ऐसा अपराध एक व्यक्ति के जरिए संभव ही नहीं है. BJP प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस इसमें सहयोग नहीं कर रही है. हालांकि, CBI जांच कर रही है.
गौरतलब है कि CBI ने अलीपुर स्थित CBI की विशेष अदालत में बताया कि इस हत्याकांड के पीछे गहरी साजिश थी.
बता दें कि इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर भी बड़ा निर्देश दिया था.
HC ने राज्य सरकार की ओर से गठित SIT यानी विशेष जांच दल से मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. इस मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया.
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