Bengali language In US Election 2024: न्यूयॉर्क में 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. ऐसे में मतपत्रों में बांग्ला के साथ चार अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है.
Bengali language In US Election 2024: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल बांग्ला भाषा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है.
बता दें कि न्यूयॉर्क के मतपत्रों पर बंगाली भाषा को भी जगह दी गई है. बता दें कि न्यूयॉर्क में 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं.
ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में मतपत्रों में अंग्रेजी के अलावा केवल चार अन्य भाषाओं को शामिल किया गया है. इसमें बंगाली भाषा को भी शामिल किया गया है.
Bengali language In US Election 2024: 5 नवंबर को होगा चुनाव
न्यूज एजेंसी PTI ने न्यूयॉर्क के सिटी प्लानिंग विभाग के हवाले से इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पूरे न्यूयॉर्क में 200 से अधिक भाषाओं का उपयोग किया जाता है.
अमेरिका के बोर्ड ऑफ इलेक्शन ने बताया कि ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतपत्रों पर अंग्रेजी के अलावा केवल चार अन्य भाषाएं यानी चीनी, स्पेनिश, कोरियाई और बंगाली को जगह दी गई है.
बता दें कि अमेरिका में मंगलवार (5 नवंबर) को 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान होंगे. इस फैसले पर भारतीय और बंगाली समुदाय से जुड़े लोगों ने खुशी जाहिर की है.
टाइम्स स्क्वायर में काम करने वाले बंगाली समुदाय के लोगों ने कहा कि इससे उन्हें चुनाव में वोट डालने में सहूलियत होगी. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के अलावा वह बांग्ला भाषा बोलना पसंद करते हैं. ऐसे में उन्हें सहायता मिलेगी.
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साल 2013 में दिखा था ऐसा मामला
बता दें कि न्यूयॉर्क शहर को कुछ मतदान स्थलों पर बंगाली में मतदान सामग्री उपलब्ध कराने की बाध्यता है. वोटिंग ही नहीं कई और सरकारी कामों में भी बंगाली भाषा को प्राथमिकता दी जाती है.
रयान नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि भाषा के उपयोग को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. उन्होंने कहा कि भारत में कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं.
ऐसे में कोर्ट में सुनवाई के दौरान तय किया गया कि एक निश्चित जनसंख्या घनत्व के भीतर एक एशियाई भारतीय भाषा का होना जरूरी है. उस मुकदमे के निपटारे के लिए कोर्ट में अधिकारी बंगाली भाषा पर सहमत हुए.
बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क के क्वीन्स इलाके में दक्षिण एशियाई समुदाय को पहली बार साल 2013 में बंगाली में ट्रांसलेट किए मतपत्र मिले थे.
वहीं, संघीय सरकार की ओर से 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम के तहत यह फैसला लिया था.
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