30 Jan 2024
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक व पूर्व पीएम इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को पाकिस्तान की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की अदालत ने विवादास्पद सिफर मामले में 10 साल की जेल की सजा का फैसला सुनाया है। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया और पीटीआई के एक प्रवक्ता के मुताबिक राज्य के दस्तावेज़ लीक करने के मामले में दोनों को सज़ा सुनाए जाने की बात कही है।
पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा?
पार्टी के मुताबिक, ‘पूर्व पीएम इमरान खान और पीटीआई के उपाध्यक्ष कुरेशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा का ऐलान किया है।’ खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के मुताबिक, अदालत ने रावलपिंडी के गैरीसन शहर की एक जेल में फैसले की घोषणा की है।
क्या है सिफर मामला?
सि फर मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ से जुड़ा मामला है। जिसके बाद जांच एजेंसी की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि, इमरान खान ने इसे कभी वापस ही नहीं किया है। पीटीआई काफी लंबे समय से मानती रही है कि, दस्तावेज में इमरान को पीएम पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी। बता दें इस फैसले का ऐलान 8 फरवरी के आम चुनाव से 9 दिन पहले आया है।
मिलीइमरान खान को मिली दूसरी सजा
जानकारी के मुताबिक ये इमरान खान को मिली दूसरी सजा है, क्योंकि उन्हें 5 अगस्त को तोशाखाना मामले में भी दोषी माना गया था। साथ ही 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था।