Home National अरविंद केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

अरविंद केजरीवाल को SC से बड़ा झटका, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

by Divyansh Sharma
0 comment
Arvind Kejriwal, Defamation Case, PM Narendra Modi Degree Row, Live Times

PM Narendra Modi Degree Row: AAP नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री पर टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर दी.

PM Narendra Modi Degree Row: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सोमवार को बड़ा झटका लगा है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और शैक्षणिक योग्यता पर कथित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने AAP (Aam Aadmi Party) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है.

दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर दर्ज मानहानि केस (Defamation Case) में ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था.

संजय सिंह ने भी दाखिल की थी याचिका

दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से दर्ज मानहानि केस पर ट्रायल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था.

इसी समन को रद्द कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका को खारिज कर दिया था.

इसके बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सोमवार (21 अक्टूबर) को खारिज कर दिया गया.

बता दें कि, इसी मामले को लेकर AAP के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की ओर से भी याचिका दाखिल की गई थी.

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा अरविंद केजरीवाल का पक्ष

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय समान और उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

अरविंद केजरीवाल की ओर से SC में पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ यह पूछा था कि यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर जारी क्यों नहीं कर रहा है.

इस पर अरविंद केजरीवाल ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री फर्जी है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर बयान अपमानजनक था, तो नरेन्द्र मोदी को मानहानि का मामला दर्ज करना था, ना कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को. उन्होंने कहा कि इसे अपमानजनक नहीं माना जा सकता.

यह भी पढ़ें: दिल्ली धमाके में खालिस्तान समर्थक-पाक इंटेलिजेंस का हाथ! पुलिस ने Telegram से मांगी मदद

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दिए तर्क

गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को संजय सिंह के मामले में पारित आदेश का तर्क दिया.

जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह के बयान अलग थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मामले को पीठ के सामने अलग करने की कोशिश की.

सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश रद्द कर दिया गया था.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आगे बताया कि गुजरात हाई कोर्ट ने उस फैसले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी निंदा की थी और उन पर जुर्माना भी लगाया था.

यह भी पढ़ें: Maharashtra Election: BJP की पहली सूची में 89 पुराने उम्मीदवार, जानें लिस्ट की बड़ी बातें

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Times News. All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00