24 Jan 2024
ज्ञानवापी से जुड़े मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में सर्वेक्षण से इनकार संबंधी याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है । इस केस को अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में रेफर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ही इस मामले में अब आगे सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने खुद इसकी जानकारी दी है । बता दें कि न्यायमूर्ति मनीष निगम के बेंच में मामले की सुनवाई हो रही थी जो कि अब चीफ जस्टिस मनोज गुप्ता के नए बेंच में होगी ।
आदेश के खिलाफ होनी थी सुनवाई
आपको बता दें कि आज बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना के सर्वेक्षण करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ सुनवाई होनी थी। जिसको लेकर हिंदू पक्षकार राखी सिंह ने इस मामले में याचिका दायर की थी । इस याचिका पर जस्टिस मनीष कुमार निगम के बेंच में सुनवाई होनी थी। जिसे अब टाल दिया गया है ।
जाने याचिका में आखिर क्या है?
ये पुनर्विचार याचिका राखी सिंह ने दायर की है। इस याचिका में राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में उन्होंने वजूखाने सर्वेक्षण की मांग की थी लेकिन, उनकी इस याचिका को वाराणसी की अदालत ने ये कह कर खारिज कर दिया था कि कथित शिवलिंग को छोड़कर पूरे वजूखाना का सर्वेक्षण संपत्ति का धार्मिक चरित्र का पता करने के लिए जरूरी है।
जिला कोर्ट में याचिका क्यों हुई थी खारिज?
राखी सिंह की याचिका खारिज करते हुए जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई, 2022 के अपने आदेश में उस क्षेत्र को संरक्षित रखने का आदेश दिया था जहां कथित तौर पर शिवलिंग पाया गया। जिला न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, इसलिए ASI को उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा ।