22 January 2024
गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो केस के सभी 11 दोषियों ने गोधरा की उप जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सजा में छूट को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था। और 21 जनवरी तक इन्हें सरेंडर करने का आदेश जारी किया था। इंस्पेक्टर NL देसाई ने कहा कि, दोषियों ने रविवार देर रात जेल अधिकारियों के सामने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दोषियों ने खुद की सेहत और परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों का हवाला दिया था। लेकिन शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी और पहले से तय तारीख तक समर्पण करने को कहा था।
5 दोषियों ने मांगा था समय
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो मामले के सभी दोषियों को सजा में दी गई छूट को रद्द कर दिया था। सभी को 21 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद 5 दोषियों ने आत्मसमर्पण करने के लिए और समय की मांग की थी। दोषियों ने शीर्ष अदालत का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को लगाई थी फटकार
गुजरात सरकार ने इस केस के 11 दोषियों को सजा में छूट दी थी। शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला लिया, और 8 जनवरी को दोषियों को छूट का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। दोषियों को 2022 के स्वतंत्रता दिवस पर समय से पहले रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को फिर से जेल में डालने का आदेश दिया था।
गौरतलब हे कि साल 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. उनके परिवार के भी 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.