Home Top News फिर से बढ़ी कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi की मुश्किलें! जानें क्यों नासिक कोर्ट ने जारी किया नोटिस

फिर से बढ़ी कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi की मुश्किलें! जानें क्यों नासिक कोर्ट ने जारी किया नोटिस

by Sachin Kumar
0 comment
Rahul Gandhi vd Savarkar contemt case Nashik court summoned

Rahul Gandhi remarks on VD Savarkar : राहुल गांधी की एक और मानहानि केस में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडी सावरकर मामले में की गई टिप्पणी में नासिक कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

01 October, 2024

Rahul Gandhi remarks on VD Savarkar : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वीडी सावरकर (VD Savarkar) के पोते सात्यकी (Satyaki) ने अप्रैल 2023 में IPC की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था. इस केस में महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने राहुल गांधी को कथित आपत्तिजनक टिपप्णी को लेकर नोटिस जारी किया है. नासिक की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपाली परिमल कडुस्कर (Deepali Parimal Kaduskar) ने 27 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष को एक प्रक्रिया में एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया में मानहानि का मामला माना है.

अगली तारीख पर होना होगा पेश

राहुल गांधी को ‘सावरकर मानहानि’ मामले में अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से पेश होना अनिवार्य होगा. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने हिंगोली में राहुल की तरफ से एक प्रेस कांफ्रेंस और नवंबर 2022 में कांग्रेस ने भाषण को संदर्भ मानकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने दोनों मौकों पर अपने शब्दों और दृश्य चित्रण से जानबूझकर वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को बदनाम करने की भी कोशिश की है.

सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश

शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने भाषण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीडी सावरकर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. इसके अलावा स्वतंत्रता पूर्व में सावरकर की तरफ से किए गए नेक कार्यों के साथ-साथ समाज के लिए उनके योगदान को भी बदनाम किया गया है. शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर BJP और RSS के जीन हैं, जो पूरी तरह से अपमानजनक भाषा है. इसके अलावा गांधी ने आगे आरोप लगाया था कि सावरकर ने हाथ जोड़कर रिहाई की प्रार्थना की और बाद में ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का वादा किया.

प्रथम दृष्टया में मामला दर्ज होना बनता है

वहीं, कोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की तरफ से देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिए गए बयान प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रतीत होता हैं. मजिस्ट्रेट ने यह भी माना है कि केस चलाने के लिए शिकायतकर्ता ने पर्याप्त आधार दिए हैं. इसके बाद ही अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत अपराध के लिए प्रक्रिया जारी की है.

यह भी पढ़ें- Farmers Protest: देशभर में कब ट्रेनें रोकेंगे किसान, परेशानी से बचने के लिए नोट करें डेट और टाइमिंग

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Time. All Rights Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00