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SC ने यूट्यूब चैनल बंद करने का HC के निर्देश को बताया ‘अनुचित’ और ‘बाहरी’, जानिए क्या है मामला

by Nishant Pandey
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SC ने यूट्यूब चैनल बंद करने का HC के निर्देश को बताया 'अनुचित' और 'बाहरी', जानिए क्या है मामला- Live Times

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के उस निर्देश को अनुचित और अनावश्यक करार दिया है जिसमें यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड के यूट्यूब चैनल को बंद करने को गया था.

27 September, 2024

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) के उस निर्देश को अनुचित और अनावश्यक करार दिया है जिसमें यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड (Felix Gerald) की जमानत की शर्तों में यूट्यूब चैनल बंद करने को कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने जेराल्ड को जमानत देने के अपने आदेश की भी पुष्टि की, जिसमें यूट्यूब चैनल रेडपिक्स 24×7 को बंद करने की शर्त के बिना जमानत दी गई थी. पीठ ने कहा कि जमानत की अन्य शर्तें फेलिक्स जेराल्ड पर लागू रहेंगी.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को अपने यूट्यूब चैनल पर एक अन्य यूट्यूबर सवुक्कु शंकर का आपत्तिजनक साक्षात्कार प्रसारित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में कोयंबटूर पुलिस ने सवुक्कु शंकर को भी गिरफ्तार किया था. साक्षात्कार में सवुक्कु शंकर ने मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और राज्य की महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं. मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों यूट्यूबर्स को जमानत दे दी थी. जमानत में शर्त रखी थी कि जेराल्ड को अपना यूट्यूब चैनल बंद करना होगा.

SC ने 25 सितंबर को रिहा करने का दिया था आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड और सवुक्कु शंकर को रिहा करने का आदेश दिया था. यह आदेश तमिलनाडु सरकार द्वारा पीठ को यह बताए जाने के बाद आया था कि राज्य ने इस मुद्दे पर सलाहकार बोर्ड की राय के बाद उनकी हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है.

यह भी पढ़ें: MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी AAP, मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा एलान

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