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सुप्रीम कोर्ट ने बेमतलब की याचिकाएं दाखिल करने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
SC ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में 4 अगस्त 2023 को उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। SC से राहत मिलने के तीन दिन बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी थी।