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ज्ञानवापी के तहखाने की चाबी जाएगी डीएम के पास

तहखाने के रिसीवर बने डीएम

by Farha Siddiqui
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varansi court on gyanwapi

18 January 2024

ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। वाराणसी की जिला अदालत ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि तहखाने की चाभी जिलाधिकारी को सौंपी जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि परिसर में दक्षिणी छोर पर स्थित व्यास जी के तहखाने की अच्छी से देखभाल की जाए, क्योंकि तहखाने को इसकी बेहद जरूरत है। जिसे देखते हुए जिलाधिकारी को तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया है।

1993 में तहखाने में लगा दिया गया था ताला

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने 1993 में तहखाने में ताला लगा दिया था। अधिवक्ता ने अपनी याचिका में कहा था, कि तहखाने का इस्तेमाल पुजारी सोमनाथ व्यास पहले पूजा के लिए करते थे।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के सील किए गए ईलाके में मौजूद पानी की टंकी की सफाई करने की इजाजत दी थी। आपको बता दें कि हिंदू महिला वादियों ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में ये सुनवाई हुई थी।

टंकी की सफाई का दिया था आदेश

दायर की गई याचिका में ये कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में टंकी की सफाई नहीं होने से ये बहुद गंदी हो गई है। इसमें मछलियां मरी पड़ी हैं। ऐसे में उससे बदबू भी आ रही है। अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने याचिका दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टंकी की सफाई का आदेश जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा, कि इस तरह की याचिका निचली अदालत में भी दायर की गई है।

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