J&K Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से या फिर किसी और तरीके से एग्जिट पोल करने पर रोक लगा दी है.
J&K Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया प्रतिष्ठान की ओर से या फिर किसी और तरीके से एग्जिट पोल करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत जारी किया गया है.
मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक रहेगा लागू
चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान शुरू होने के पहले दिन से लागू हो जाएगा और मतदान समाप्ति के आधे घंटे तक लागू रहेगा. जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि धारा 126ए के तहत कोई भी व्यक्ति एग्जिट पोल का आयोजन किसी भी तरीके से नहीं करेगा. प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल जारी नहीं होना चाहिए. चुनावों के दौरान समान मौके सुनिश्चित करने के लिए आयोग की तरफ से उठाया जाने वाला यह नियमित कदम है.
उल्लंघन करने पर होगी सजा
आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इसका उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है. चुनाव आयोग ने 8 सितंबर को सुबह सात बजे से लेकर पांच अक्तूबर शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन पर रोक लगा दी है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर को, दूसरे चरण की 25 सितंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग एक अक्टूबर को होगी. चुनाव के नतीजों का एलान आठ अक्टूबर को होगा.
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