Home National संजय राउत ने कहा- BJP वालों पर चले Bulldozer तो मायावती और अखिलेश यादव ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया

संजय राउत ने कहा- BJP वालों पर चले Bulldozer तो मायावती और अखिलेश यादव ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया

by Nishant Pandey
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Sanjay Raut said that if bulldozers are used on BJP people, Mayawati and Akhilesh Yadav also gave a strong reaction

Bulldozer Action: देशभर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि किसी आरोपी या दोषी पर बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है.

03 September, 2024

Bulldozer Action: देशभर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी की है. बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है. शिवसेना (UBT) गुट के नेता संजय राउत (Sanjay Raut) ने कहा कि वे बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं. राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि अब अगर बुलडोजर चलाने की नौबत आएगी तो सबसे पहले BJP के लोगों के ऊपर यह चलेगा. उन्होंने कहा कि BJP के लोगों ने इतने गैरकानूनी काम किए हैं अगर बुलडोजर चलना चाहिए तो इनके ऊपर चलना चाहिए. दरअसल बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी आरोपी या दोषी पर बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है.

SC के फैसले को विपक्ष ने बताया सही

सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर किए गए टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि BJP का चेहरा बेनकाब हो गया है. BJP की बुलडोजर नीति ने मानवता और न्याय को कुचलने का काम किया. वहीं, SP प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने BJP पर हमला करते हुए कहा कि न्याय का बुलडोजर अन्याय से बड़ा होता है. BSP प्रमुख मायावती (Mayawati) ने अपने ‘X’ हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए. दोषियों के अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए. सरकार को आपराधिक तत्वों में शामिल संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए.

बुलडोजर एक्शन पर SC ने की थी सुनवाई

देशभर में आरोपियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर कार्रवाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो उसकी प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है? इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन को लेकर हम गाइड लाइन जारी करेंगे.

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार वाहनों पर लग सकती है लगाम, सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्यों को जारी किया निर्देश

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