SC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू के अर्जी पर आपत्ति नहीं जताने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने नवाब मलिक को गुर्दे के गंभीर रोग की जांच के लिए जमानत दे दी है।
बता दे नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला वैश्विक आतंकवादी के रूप में दर्ज है और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ NIA की तरफ से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
इस गंभीर मामले के चतले बंबई उच्च न्यायालय ने 13 जुलाई, 2023 में जमानत की अर्जी पर मलिक को राहत नहीं दी थी जिसके बाद आदेश के खिलाफ उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई थी और 12 अक्टूबर साल 2023 को अदालत ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी।