Uttar Pradesh: अपर जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है.
18 August, 2024
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में अपर जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने 4 साल बाद नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी थाना कोतवाली नगर का निवासी है.
9 सितंबर 2019 की है घटना
पीड़िता की मां ने अदालत को बताया कि 9 सितंबर 2019 की रात करीब 10 बजे पिता राकेश कुमार ने शराब के नशे में अपनी सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म किया. जब बच्ची दर्द से चीखी तो उसने लाइट जलाई और घटना को देखकर हैरान रह गई. पीड़िता की मां ने कहा कि उसका पति गैस की पाइप से बच्ची का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था.
3 साल से पिता कर रहा था यौन शोषण
पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि उसका सौतेला पिता तीन साल से उसका यौन शोषण कर रहा था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पिता के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी.