MUDA Scam Case : MUDA मामले में कथित गड़बड़ी को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है. यह मामला कथित जमीन घोटाले से संबंधित है.
17 August, 2024
MUDA Scam Case : कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत (Thawar Chand Gehlot) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) से संबंधित कथित जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (CM Siddaramaiah) के खिलाफ मुकदमा चलाने की शनिवार को मंजूरी दे दी है. यह फैसला आरटीआई वर्कर टीजे अब्राहम (TJ Abrahams), प्रदीप कुमार और स्नेहमयी कृष्णा की तरफ से दायर तीन याचिकाओं के आधार पर लिया गया है. राजभवन के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है.
जमीन घोटाले मामले में बुरे फंसे CM!
सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ आरोप MUDA में किए गए भूमि आवंटन में गड़बड़ी से संबंधित है. उन्होंने ऐसा करके अपनी पत्नी पार्वती सिद्धारमैया को लाभ पहुंचाया है. दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को निराधार बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम पद पर रहते हुए इस मामले में कोई दखलदांजी नहीं की है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत कथित अपराधों के मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी है.
राज्यपाल ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के खिलाफ जो राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दी वह उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. वहीं, सिद्धारमैया ने कहा कि अगर राज्यपाल कैबिनेट की सलाह को अस्वीकार कर देते हैं और कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं तो कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ने के लिए तैयार है. बता दें कि अधिवक्ता-कार्यकर्ता टी जे अब्राहम की तरफ से दायर याचिका पर राज्यपाल ने 26 जुलाई को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि मुख्यमंत्री 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करें. कांग्रेस ने थावरचंद गहलोत पर ‘कारण बताओ नोटिस’ वापस लेने की सलाह दी और कहा था कि वह संवैधानिक पद का घोर दुरुपयोग था.