Byju’s-BCCI Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NCLAT के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बायजूस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच समझौता करने की अनुमति दी गई थी.
14 August, 2024
Byju’s-BCCI Case: वित्तीय संकट की मार झेल रही एडटेक कंपनी बायजूस (Byju’s) को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से बुधवार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें बायजूस और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच समझौता करने की अनुमति दी गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि बायजूस ने BCCI को जो 158 करोड़ रुपये का भुगतान किया है उस राशि को BCCI एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखे. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे. अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.
बायजूस-BCCI के समझौते को NCLAT ने किया था मंजूर
बता दें कि NCLAT ने 2 अगस्त को बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच हुए समझौते को मंजूर किया था. समझौते में तय हुआ था कि बायजूस BCCI को स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट का बकाया 158 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी. लेकिन बायजूस ग्रुप की कंपनी के कुछ लेंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली US बेस्ड ग्लास ट्रस्ट ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की थी. इस अपील में NCLAT के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें बायजूस और BCCI को पेमेंट के मामले को सेटल करने की बात कही गई थी.
शर्तों का उल्लंघन करने पर होगी दिवालिया कार्रवाई
बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और BCCI के बीच साल 2019 में टीम इंडिया की जर्सी के लिए स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. समझौते को स्वीकार करते हुए NCLAT ने कहा था कि दोनों पक्षों की ओर से दिए गए अंडरटेकिंग और एफिडेविड के आधार पर समझौते को मंजूरी दी जाती है. NCLAT ने बायजूस पर होने वाली दिवालिया कार्रवाई को रद्द कर दिया था. हालांकि, यह भी कहा था कि समझौते के शर्तों का उल्लंघन करने पर बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई फिर से शुरू कर दी जाएगी.
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