Punjab and Haryana High Court : हाई कोर्ट में अवमानना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत: संज्ञान लेने के बाद घमासान मच गया. HC के जज ने कहा कि कोर्ट किसी के अधीनस्थ काम नहीं करता है.
07 August, 2024
Punjab and Haryana High Court : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अवमानना मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया. वहीं, हाई कोर्ट ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी. फिलहाल SC ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से अवमानना के मामले में की गई टिप्पणियों को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने दिया था अवमानना पर निर्देश
मामला यह है कि हाई कोर्ट के जज राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को ‘अवमानना’ के मामले में निर्देश दिया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान ले लिया. वहीं, मामले को लेकर जज राजबीर सहरावत ने कहा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं है और यह शीर्ष अदालत भी खुद मान चुकी है. जज ने कहा था कि अवमानना कार्रवाई में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट को सावधानी बरतनी चाहिए. क्योंकि अवमानना के आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की थी.
पांच न्यायधीशों पीठ ने कार्रवाई से किया मना
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय जज राजबीर सहरावत की पीठ ने जज राजबीर सहरावत की टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया. शीर्ष अदालत ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऊंची अदालतों के आदेशों पर विचार करते समय और सावधानी बरती जाएगी.
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