Arvind Kejriwal: हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
05 August, 2024
Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कहना गलत है कि यह गिरफ्तारी अवैध है. कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है.
हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को फैसला रख लिया था सुरक्षित
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया. बता दें कि अरविंद केजरिवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
‘यह एक इंश्योरेंस अरेस्ट है’
कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि यह एक ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ है, यह इसलिए किया गया ताकि वो जेल में ही रहें. केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सीबीआई के पास कोई सबूत है ही नहीं और जिस तरीके से चीजें हुईं. उससे साफ था कि उन्हें जेल में ही रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था. हालांकि CBI का कहना था कि दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी को ‘इंश्योरेंस अरेस्ट’ कहना गलत है. CBI के पास उनके अपराधी होने के सारे सबूत मौजूद हैं. AAP ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
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