Shahi Idgah Mosque Dispute: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है.
05 August, 2024
Shahi Idgah Mosque Dispute: श्री कृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अहम सुनवाई होने जा रही है. गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन और अन्य अधिवक्ताओं ने दलीलें पेश की थी. इस मामले में दायर किए गए सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माने जाने के आदेश दिए गए थे.
मुस्लिम पक्ष की क्या है मांग
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का भी हवाला दिया. वहीं, हिंदू पक्ष की याचिकाओं में कहा गया है कि ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की है.
कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मिली थी मंजूरी
बता दें कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दे दी थी. इसके साथ ही परिसर के सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर लिया गया. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने इसको लेकर जानकारी दी थी और कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति जारी की जा रही है. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
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