Kanwar Yatra Name Plate Controversy on SC: कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ठेलों पर मालिकों के असली नाम प्रदर्शित करने के यूपी और उत्तराखंड सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार (05 अगस्त) को सुनवाई होगी.
05 August, 2024
Kanwar Yatra Name Plate Controversy: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उठे नेमप्लेट विवाद पर दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी यूपी और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड के इन निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. वहीं, सोमवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी. जिसे लेकर फैसला भी आ सकता है.
कावड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के निर्देश जारी किए थे. निर्देश जारी करते हुए यूपी पुलिस ने यह तर्क दिया कि यह नेमप्लेट का आदेश सभी कावड़ यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी खाने खिलाने के लिए है, जिसके बाद इस नेमप्लेट के मुद्दे ने सियासी मोड़ ले लिया.
SC ने आदेश पर लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट आदेश पर सुनवाई करते हुए अपने अंतरिम आदेश में अगली सुनवाई तक नेम प्लेट पर रोक लगा दी थी. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी. सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे. कांवड़ियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे. हालांकि, खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को हुई. जिसके बाद 05 अगस्त यानी आज इस मुद्दे पर अहम सुनवाई होनी है.
अधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया फैसला
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा की संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन कावड़ यात्रा के दौरान खान- पान की उचित व्यवस्था और दुकानदारों के नाम को प्रदर्शित करने से नहीं होता. साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि अदालत इस मामले में उचित आदेश जारी करें. यूपी सरकार ने कहा कि नेम प्लेट आदेश कावड़ यात्रा के दौरान सही व्यवस्थाओं के मद्देनजर जारी किया गया था.
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