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SC के फैसले पर केंद्रीय मंत्री आठवले ने दिया बड़ा बयान, एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का नहीं लाया जाए प्रावधान

by Live Times
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SC के फैसले पर केंद्रीय मंत्री आठवले ने दिया बड़ा बयान, SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का नहीं लाया जाए प्रावधान

SC/ST Creamy Layer : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख रामदास आठवले ने कहा कि SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं लाया जाए.

03 August, 2024

SC/ST Creamy Layer : अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण से क्रीमी लेयर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) ने एक बड़ा बयान दिया है. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के प्रमुख ने कहा कि SC-ST आरक्षण (Reservation) में क्रीमी लेयर का प्रावधान न लाया जाए. अगर ऐसा होता है तो हमारी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि SC-ST वर्ग की जातियों का उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए. इससे पिछड़ी जातियों को काफी लाभ मिलेगा.

OBC और सामान्य श्रेणी की जातियों का हो उप-वर्गीकरण

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह राज्यों को SC-ST वर्ग की जातियों के उप वर्गीकरण करने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह OBC और सामान्य श्रेणी की जातियों का भी हो. उन्होंने कहा कि देश में 1200 अनुसूचित जातियां हैं. इनमें से 59 महाराष्ट्र में हैं. महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन कर A, B, C, D श्रेणियों के तहत उप-वर्गीकृत करने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए. इससे SC श्रेणी में आने वाली सभी जातियों को न्याय मिलेगा.

क्रीमी लेयर में आने वालों को नहीं मिले आरक्षण का लाभ

SC के 7 न्यायधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है. कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए. आरक्षण का लाभ ले रहे क्रीमी लेयर में आने वालों को इससे बाहर करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: SC ने SC-ST आरक्षण में ‘कोटे में कोटे’ पर दिया ऐतिहासिक फैसला, पिछड़ी जातियों को मिलेगा इसका लाभ

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