TRAI Issues New Guidelines : नए नियमों के तहत किसी जिले में नेटवर्क आउटेज की हालत में, दूरसंचार ऑपरेटरों को पोस्टपेड ग्राहकों को किराए में छूट देनी होगी और प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़ानी होगी.
03 July, 2024
TRAI Issues New Guidelines : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने नए नियमों के तहत प्रत्येक क्वालिटी बेंचमार्क को पूरा करने में असफल रहने पर जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है. इतना ही नहीं, TRAI के मुताबिक, किसी भी सेवा में कोई बदलाव या दिक्कत की सूचना ग्राहक को SMS या अन्य मध्यम से पहले देना जरूरी हो गया है. मिली जानकारी के अनुसार, आगामी 1 अक्टूबर, 2024 से ये गाइडलाइंस लागू की जाएंगी.
सर्विस ब्रेक होने पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India) ने नए नियमों के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को सर्विस ब्रेक होने पर ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. TRAI ने नए सेवा गुणवत्ता नियम जारी किए है. इनके तहत जिला स्तर पर 24 घंटे से ज्यादा समय तक सेवा बाधित रहने पर ऑपरेटरों को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा.
क्वालिटी के मानक विनियम, 2024 के तेहत किए गए बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार, एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा की क्वालिटी के मानक विनियम, 2024″ के तहत नियम उल्लंघन के अलग-अलग पैमानों के लिए एक लाख रुपये, दो लाख रुपये, पांच लाख रुपये और 10 लाख रुपये का जुर्माना तय किया है. इतना ही नहीं, बुनियादी और सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज (क्यूओएस) की जगह लेंगे.
यदि कोई जरूरी नेटवर्क आउटेज 24 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहता है, तो सर्विस प्रोवाइडर अगले बिलिंग साइकल में प्रभावित जिले में रजिस्टर्ड पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज के वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ ऑफरिंग के हिसाब से किराए में छूट देंगे. इसके साथ ही नियामक किराए में छूट या वैलिडिटी बढ़ाने की गणना के लिए एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा के नेटवर्क आउटेज को पूरे दिन के रूप में गिनेगा.
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