ITR Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी डेट बुधवार (31 जुलाई) है. एक्सपर्स्ट लोगों को इस बारे में बार-बार आगाह कर रहे हैं.
31 July, 2024
ITR Return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में एक्सपर्स्ट लोगों को बार-बार आगाह कर रहे हैं. एक्सपर्स्ट की मानें तो समय पर ITR फाइल करने के कई फायदे होते हैं. जिसमें टैक्सपेयर की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के अलावा कानूनी दिक्कतों से बचने में मदद करना शामिल है.
समय से ITR रिटर्न भरने के फायदे
टैक्स एक्सपर्ट विकास तिवारी का कहना है कि हमे इस कानून का पालन करना चाहिए. समय से पहले रिटर्न भरने का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे चल रहे साल के नुकसान को आगे ले जाने का लाभ होता है जैसे- अगर आप 20 लाख रुपये का नुकसान झेल रहे और ITR भरने में एक दिन की देरी कर रहे हैं तो ये 20 लाख रुपये खत्म हो जाएंगे और फिर आप अगल साल में दावा नहीं कर सकते. साथ ही समय से ITR रिटर्न भरने से आप जुर्माने से भी बच सकते हैं.
ITR फाइल करने से किए जा सकते हैं कई क्लेम
जानकारों का कहना है कि समय पर ITR फाइल करने से टैक्सपेयर उन डिडक्शन, छूट और टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिससे उनका इनकम टैक्स कम होता है. इसके अलावा टैक्सपेयर करंट फाइनेंशियल ईयर से अगले 8 सालों तक बिजनेस लॉस को भी दिखा सकते हैं. खास बात ये है कि समय पर ITR फाइल करने से किसी भी शख्स की लोन मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं.
रिटर्न भरने से बिजनेस पर पड़ेगा प्रभाव
टाइम पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे इनकम का सही कैलकुलेशन करने और सही ढंग से रिपोर्ट करने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को एक जगह इकट्ठा करने का मौका मिल जाता है. टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा का कहना है कि आपके इनकम टैक्स अकाउंट में जो भी रिफंड होगा, वे आपको समय पर मिलेगा और रिटर्न भरने से आपके बिजनेस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा. अगर आप कॉरपोरेट बैंकों से फंडिंग पाना चाहते हैं तो वे आपसे अपने सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी इनकम टैक्स रिटर्न उस बेस्ड पर देने के लिए कहेंगे. अगर ये समय पर फाइल नहीं की तो वे क्लाइंट को कैजुअल मानते हैं.
इनकम टैक्स न भरने पर फाइन का प्रावधान
अगर कोई टैक्सपेयर समय पर टैक्स अदा करता है तो इससे मौजूदा फाइनेंनशियल ईयर में उसे ITR को रिवाइज करने का मौका मिलता है. हालांकि, टैक्सपेयर डेडलाइन के बाद भी ITR फाइल कर सकता है, लेकिन उसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फीस या फाइन देना पड़ता है.
यह भी पढ़ें: Union Budget 2024 : सोना-चांदी और प्लैटिनम हुआ सस्ता, टेलीकॉम आइटम महंगा; जानें किसमें की गई-कितनी कटौती