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लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, अवैध धर्मांतरण अधिनियम हुआ पारित; अब उम्रकैद तक की होगी सजा

by Rashmi Rani
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लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, अवैध धर्मांतरण अधिनियम हुआ पारित; अब उम्रकैद तक की होगी सजा

UP Assembly Session: विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा विधेयक पारित हो गया, जिसमें गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम में संशोधन करने किया गया है.

30 July, 2024

UP Assembly Session: लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून और सख्त हो गया है. इसके तहत अब लव जिहाद के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा होगी. यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 पेश किया गया था और यह अब पास हो गया है. इसमें यानी नए विधेयक में अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है.

इस विधेयक में नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए अधिकतम सजा को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाया गया है. 2024 के संशोधित प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी को धर्म परिवर्तन के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है या उसकी तस्करी करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी.

पहले विधेयक में थी 10 साल की सजा

बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ को चुनावी मुद्दा बनाया था. पहले इस विधेयक में अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान था. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को सदन में विधेयक पेश किया. संशोधित प्रावधान के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामले में FIR दर्ज करा सकता है. पहले किसी मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित, माता-पिता, भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी होती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा में गूंजा ‘गच्चा फिर चच्चा’ योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज तो शिवपाल ने दिया धमाकेदार जवाब

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