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Income Tax में बड़ा बदलाव, टैक्सपेयर्स को 17500 तक का फायदा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब में हुए ये बदलाव

by Divyansh Sharma
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Income Tax में बड़ा बदलाव, टैक्सपेयर्स को 17500 तक का फायदा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब में हुए ये बदलाव

Income Tax: 2024-25 के लिए पेश बजट में टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है.

23 July, 2024

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टैक्स पेयर्स को बड़ी सौगात दी. लोकसभा में मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जानकारी दी कि नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. साथ ही बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार तक कर दिया गया है. वहीं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की भी समीक्षा करने का फैसला सरकार ने लिया है. इसे और भी सरल बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे टैक्स कानूनी संबंधी मामलों में कमी लाई जा सके. सरकार के इन बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17 हजार 500 रुपये तक का फायदा हो सकता है.

15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स

2024-25 के लिए पेश बजट में टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. नए इनकम टैक्स रिजीम के मुताबिक, नए इनकम टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. वहीं, टैक्स पेयर्स को 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. 7 लाख से 10 लाख की कमाई पर अब 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा. कर दाताओं को 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर लोगों को 15 फीसदी का टैक्स देना होगा. 12 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर अब टैक्स 20 प्रतिशत लगेगा. इसके अलावा, टैक्स पेयर्स को 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी का कर देना पड़ेगा.

न्यू टैक्स रिजीम में खास

  • इसमें किसी तरह की छूट नहीं
  • 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स कराने का ऑप्शन

पुराने टैक्स ऑप्शन के तहत क्या था खास?

बता दें कि इससे पहले पुराने टैक्स ऑप्शन के तहत 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. वहीं टैक्स पेयर्स को 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था. 6 लाख से 9 लाख की कमाई पर पहले 10 प्रतिशत का टैक्स लगता था. कर दाताओं को 9 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर लोगों को 15 फीसदी का टैक्स देना पढ़ता था. वहीं 12 लाख से 15 लाख तक की कमाई पर पहले टैक्स 20 प्रतिशत लगता था. इसके अलावा टैक्स पेयर्स को 15 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30 फीसदी का कर देना पड़ता था. बता दें कि पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A के डिडक्शन को मिलाकर 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता था.

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