3 January 2024
हिट-एंड-रन मामले में ट्रांसपोर्ट चालकों के विरोध के बीच केंद्रीय गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। गृह मंत्रालय ने ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस बैठक को सफल बताया।
इस बैठक में टांसपोर्ट ड्राइवर्स को भल्ला ने ये समझाया कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। उन्होने कहा कि हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा को लागू करने का फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा।
गृह सचिव ने एआईएमटीसी और सभी आंदोलनकारी ट्रक चालकों से काम पर वापस लौटने की भी अपील की है। उन्होने कहा कि सरकार ने 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के बारे में ट्रक चालकों की चिंताओं पर संज्ञान लिया है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है, कि वह हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है।
आपको बता दें कि बीएनएस के मुताबिक जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे दस साल तक के कारावास की सजा होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसी कानून में बदलाव की मांग को लेकर ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे है।