NEET-UG Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के लिए कोई भी ठोस आधार होना चाहिए.
18 July, 2024
NEET-UG Hearing: देश में नीट-यूजी परीक्षा का विवाद गहराता ही जा रहा है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट-यूजी मामले को लेकर सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी बात कही. कोर्ट ने कहा कि नीट-यूजी की परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के लिए कोई भी ठोस आधार होना चाहिए. साथ ही यह भी साबित हो कि पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है.
लाखों छात्र सुनवाई का कर रहे इंतजार
भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud), न्यायमूर्ति जेबी परदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि सुनवाई के परिणाम सामाजिक हैं. उन्होंने कहा कि लाखों छात्र-छात्राएं इसका इंतजार कर रहे हैं.
पुनः परीक्षा ठोस आधार पर हो : CJI
दोबारा परीक्षा कराने के लिए और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से पीठ ने कहा कि पहले यह साबित किया जाना चाहिए कि दोबारा परीक्षा देने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह यह दिखाएं कि पेपर लीक व्यवस्थित था और इससे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है. इस कारण इसे रद्द किया जाना चाहिए. CJI ने कहा कि पुनः परीक्षा ठोस आधार पर होनी चाहिए.
40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई
जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा CBI की जांच जारी है. अगर CBI ने जो बताया है, वह सामने आ जाता है, तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग सतर्क हो जाएंगे. सुनवाई चल रही है. बता दें कि पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. इन याचिकाओं में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) की ओर से दायर याचिकाएं भी शामिल हैं.
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