Calcutta HC : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (mamata banerjee) को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी ‘अपमानजनक या गलत’ बयान देने से रोक दिया है.
17 July, 2024
Calcutta HC: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी ‘अपमानजनक या गलत बयान’ देने से रोक दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो सीएम ममता बनर्जी को सही राह दिखाएं. दरअसल, जस्टिस कृष्ण राव ने अंतरिम आदेश में कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी.
क्या है पूरा ममला
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, 2 मई, 2024 को राज्यपाल पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि सीवी आनंद बोस ने उसके साथ छेड़छाड़ की है. इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने बयान दिया कि महिलाओं ने उनसे बात की है और कहा है कि वो हाल ही में वहां हुई घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं. इसके बाद राज्यपाल ने उनके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया. सीवी आनंद बोस ने राजभवन की कथित घटनाओं के संबंध में सीएम को आगे कोई भी टिप्पणी करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की भी मांग की थी.
क्यों शुरू हुआ यह विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के दो नए विधायक सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन चुने गए. इसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि राज्यपाल सीवी बोस द्वार पद की शपथ दिलाने के लिए राजभवन जाने पर उन्हें असुरक्षित महसूस हो रहा है. इसलिए वो विधानसभा में शपथ लेना चाहती हैं, जबकि राज्यपाल राजभवन में उन्हें शपथ दिलाना चाह रहे थे.
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