Home National Delhi में क्रिकेटर Yuvraj Singh के साथ ‘धोखा’, हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, 5 अगस्त को होगी सुनवाई

Delhi में क्रिकेटर Yuvraj Singh के साथ ‘धोखा’, हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, 5 अगस्त को होगी सुनवाई

by Divyansh Sharma
0 comment
ex India cricketer Yuvraj Singh

Delhi News: HC ने ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से युवराज सिंह(Yuvraj Singh) की ओर से दाखिल दो याचिकाओं पर विवादों की सुनवाई और निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने पर जवाब मांगा.

09 July, 2024

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह(Yuvraj Singh) की याचिका पर एक रियल एस्टेट फर्म को नोटिस जारी किया. इस याचिका में निर्माण परियोजनाओं के प्रचार में उनके निजता अधिकारों के कथित उल्लंघन और देश की राजधानी दिल्ली में उन्हें एक अपार्टमेंट की डिलीवरी में देरी के लिए मध्यस्थता कानूनों के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई है.

दिल्ली के हौज खास में स्थित है अपार्टमेंट

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड से युवराज सिंह की ओर से दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई और निपटारे के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने पर जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी. दरअसल, क्रिकेटर ने वकील रिजवान के माध्यम से दाखिल याचिका में ब्रिलियंट एटोइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हौज खास में ‘स्काई मेंशन’ नाम से शुरू की गई रियल एस्टेट परियोजना में 14 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के एक अपार्टमेंट की खरीदने की बात की गई है. इसके लिए उनकी मां और बिल्डर के बीच समझौता किया गया था.

वादे के मुताबिक नहीं मिला अपार्टमेंट

वहीं दूसरी याचिका में युवराज सिंह ने कहा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रचार, समर्थन और मार्केटिंग के उद्देश्य से उनके और बिल्डर के बीच समझौता ज्ञापन साइन किया गया था. हालांकि, बिल्डर ने कथित तौर पर समझौता ज्ञापन की शर्तों और अपार्टमेंट के कब्जे की डिलीवरी पर समझौते का उल्लंघन किया है. याचिका में कहा गया है कि जब उन्होंने अपार्टमेंट को देखा तो बहुत आश्चर्य और निराशा हुई. दरअसल, वादे के मुताबिक अपार्टमेंट की गुणवत्ता और ग्रेड जैसे मानकों की पूरी तरह से अवहेलना की गई थी.

समझौते खत्म होने के बाद भी किया प्रचार

याचिकाओं में कहा गया है कि बिल्डर ने अपार्टमेंट की फिटिंग, साज-सज्जा और लाइटिंग की गुणवत्ता को कम कर दिया. खरीद के समय दिखाए गए अपार्टमेंट के नमूने से मेल नहीं खाता है. वहीं समझौते के मुताबिक क्रिकेटर को 23 नवंबर, 2023 तक ही परियोजना का प्रचार और समर्थन करना था. लेकिन बिल्डर ने समझौते की समाप्ति के बावजूद भी बिलबोर्ड, प्रोजेक्ट साइट और सोशल मीडिया पोस्ट पर उनकी तस्वीरों के उपयोग किया. उन्होंने कहा कि यह उनके कॉपीराइट, व्यक्तित्व अधिकारों और कानूनों के तहत प्रचार के अधिकार का उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें: अब मार्केट में नहीं नजर आएंगे Patanjali के ये 14 प्रोडक्ट्स, नोट कर लें कौन सा सामान फ्रेंचाइजी स्टोर्स से नहीं है लेना

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Times News. All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00