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वोटिंग खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की जनता को लगा करंट, बिजली दरों में 8.35 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी

by Live Times
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वोटिंग खत्म होते ही छत्तीसगढ़ की जनता को लगा करंट, बिजली दरों में 8.35 प्रतिशत की गई बढ़ोतरी

Chhattisgarh News : सीएसईआरसी ने एक बयान में कहा कि घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत की सभी श्रेणियों में टैरिफ में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है.

01 June, 2024

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने शनिवार को सभी कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 8.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. एक अधिकारी ने कहा कि नए टैरिफ 1 जून से प्रभावी होंगे. CSERC ने पिछले साल बिजली शुल्क दरों में संशोधन नहीं किया था. विद्युत नियामक आयोग के सचिव एसपी शुक्ला ने कहा कि सभी उपभोक्ता श्रेणियों में बिजली दरों में औसतन 8.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू है. राज्य में सेवाओं का प्रबंधन तीन-चार संचालित कंपनियों द्वारा किया जाता है.

राजस्व घाटा कम करने के लिए दिया गया मुआवजा

एसपी शुक्ला ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा टैरिफ पर 2,819 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व घाटे को मंजूरी दी गई, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने 4,420 करोड़ रुपये का दावा किया था. राज्य सरकार ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटे को कम करने के लिए 2024-25 के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की मुआवजा देने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, वितरण कंपनी को 2024-25 के लिए मौजूदा दर पर 1,819 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने का अनुमान है.

20 पैसे प्रति यूनिट की गई बढ़ोतरी

सीएसईआरसी ने एक बयान में कहा कि घरेलू और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत की सभी श्रेणियों में टैरिफ में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है. उदाहरण के लिए प्रति माह 100 यूनिट से कम खपत स्लैब के लिए जो कुल उपभोक्ताओं का 64 प्रतिशत है, टैरिफ मौजूदा 3.70 रुपये से बढ़ाकर 3.90 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कृषि पंप कनेक्शन के लिए टैरिफ में 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है और गैर-सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऊर्जा शुल्क पर 20 प्रतिशत की रियायत जारी रहेगी.

वोल्टेज यूनिट पर 25 पैसे प्रति यूनिट पर टैरिफ बढ़ाया गया

वहीं एलवी-5 और एचवी-5 कैटेगरी के तहत पोहा और मुरमुरा मिलों के लिए ऊर्जा शुल्क पर 5 प्रतिशत की छूट बनी रहेगी. सीएसईआरसी ने कहा कि हाई वोल्टेज स्टील उद्योगों के लिए टैरिफ बढ़ाकर 25 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है और लोड फैक्ट्री छूट को संशोधित किया गया है और यह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. पर्यावरण-अनुकूल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इकाइयों के लिए शुल्क 6.92 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है.

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