Lok Sabha Election 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
30 May, 2024
Lok Sabha Election 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मौजूदा लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि लगाए गए आरोप लापरवाह और निराधार हैं. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण उद्देश्यों से दूषित है और किसी याचिका में इस तरह के कथनों पर विचार नहीं किया जा सकता है.
याचिका पूरी तरह से बेतुकी
कैप्टन दीपक कुमार की याचिका में आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की एक उड़ान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया है. जिसे याचिकाकर्ता ने पायलट के रूप में कमांड किया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से बेतुकी है.
पीएम मोदी पर लगे ये आरोप
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निंदनीय आरोप लगाना है इसलिए इसे खारिज किया जाता है. याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री ने यह दिखाने के लिए कि वह चुनाव लड़ने के योग्य हैं, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष झूठी शपथ या प्रतिज्ञान दिया है. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी पर एयर इंडिया लिमिटेड की बिक्री में सक्रिय भूमिका निभाकर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है, जिसने उनके सेवा रिकॉर्ड में हेरफेर करके उनके पायलट का लाइसेंस और रेटिंग रद्द कर दी.
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