Lok Sabha Election 2024 : सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर ADR ने याचिका दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को इसलिए खारिज कर दिया, क्योंकि पांच राउंड की वोटिंग हो चुकी है.
24 May, 2024
Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हर पोलिंग बूथ का वोटिंग डेटा अपलोड करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने से चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार दिया है. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति संतीश चंद्र शर्मी की पीठ ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने को मना किया.
पांच राउंड की वोटिंग को लेकर SC ने की याचिका खारिज
शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा कि वो फिलहाल ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि पांच फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है और केवल दो राउंड की वोटिंग बाकी है और चुनाव की प्रक्रिया के बीच इस समय हैंड-ऑफ की आवश्यकता है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) को इलेक्शन के बाद याचिका नियमित पीठ के समक्ष दायर करने को बोला है.
आयोग के वकील ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ADR आवेदन निराधार संदेह और पूरी तरह झूठ पर आधारित है. सिंह ने कहा कि इस तरह की याचिकाएं ‘प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाने’ के कारण मतदान प्रतिशत को करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं. कई दफा इस तरह की याचिकाओं को दायर कर चुनावों की पवित्रता पर सवालिया निशान खड़ा किया जाता है.
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