Pune Accident Case: पुणे के पोर्श कार हादसा केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है.
23 May, 2024
Pune Accident Case: पुणे के पोर्श कार हादसा केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई है. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है. नाबालिग लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया था. पेशी के बाद बोर्ड ने नाबालिग को 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेज दिया है. पुणे पुलिस ने जमानत आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका के साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में याचिका लगाई थी. वहीं, आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं अभी इस पर फैसला नहीं हो पाया है.
नाबालिग के पिता पर लोगों ने फेंकी स्याही
वहीं, पुणे कार हादसा से नाराज लोगों ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो गुस्साए लोगों ने उन पर स्याही फेंकी दी.इस मामले के बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की मांग की.
अवैध बार गिरा दिया गया
पीएमसी ने बुधवार को कोरेगांव में कई अवैध बार को बुलडोजर से गिरा दिया. आबकारी विभाग ने उन दो रेस्तरां को भी सील कर दिया, जहां नाबालिग ने शराब पी थी. जिला प्रशासन के मुताबिक मंगलवार को दो आउटलेट कोसी रेस्तरां और होटल ब्लैक क्लब को सील कर दिया गया था.
सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी
पब और लाइसेंस धारक रेस्तरां कम उम्र के ग्राहकों को शराब न परोसें और रात 1.30 बजे के बाद रेस्तरां न खुले रहें, इस पर सख्ती लागू कर दी गई है. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी गई है. अगर किसी ने भी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. बता दें कि पोर्शे कार कथित तौर पर 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था. पुलिस का दावा है कि उसने नशे में रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर में दो मोटरसाइकिल सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कार से कुचल दिया था.
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