15 दिसंबर 2023
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए और 10 दिनों का समय दिया है। इन याचिकाओं में शिवसेना के दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था। लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी और अध्यक्ष ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, हम अध्यक्ष को निर्णय सुनाने के लिए 10 जनवरी, 2023 तक का समय देते हैं।
कोर्ट ने पहले क्या कहा था ?
सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय-सीमा बतायें।
क्या है मामला ?
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की ओर से दाखिल दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही पर शीघ्र फैसला लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि शिवसेना के शिंदे गुट ने जून, 2022 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था।
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