Home National Indore से पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार ‘बम’ की बढ़ी मुश्किल, गिरफ्तारी वारंट जारी

Indore से पर्चा वापस लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार ‘बम’ की बढ़ी मुश्किल, गिरफ्तारी वारंट जारी

by Live Times
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Indore Lok Sabha Elections 2024

Indore Lok Sabha Elections 2024: इंदौर लोकसभा सीट से ऐन मौके पर अपना पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

11 May, 2024

Indore Lok Sabha Elections 2024: मध्य प्रदेश की इंदौर की एक सेशंस कोर्ट ने हत्या के कथित प्रयास के 17 साल पुराने मामले में कारोबारी अक्षय कांति बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इससे अक्षय कांति की मुश्किल बढ़ गई हैं. दरअसल, अक्षय कांति बम ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में इंदौर लोकसभा सीट से ऐन मौके पर अपना पर्चा वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) का दामन थामने के कारण चर्चा में हैं. 46 वर्षीय कारोबारी के इस पालाबदल से कांग्रेस इस सीट के 72 साल के इतिहास में पहली बार चुनावी दौड़ से बाहर हो गई है.

Indore Lok Sabha Elections 2024 शुक्रवार को कोर्ट में होना था हाजिर

सरकारी वकील अभिजीत सिंह राठौर ने बताया कि अक्षय कांति बम और उनके 75 साल के पिता कांतिलाल को हत्या के कथित प्रयास के मामले में सेशंस कोर्ट के सामने शुक्रवार को हाजिर होना था, लेकिन उनके वकील ने अदालत में आवेदन पेश किया कि उनके पक्षकारों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए.

Indore Lok Sabha Elections 2024 आवेदन निरस्त करते हुए जारी हुआ वारंट

अभिजीत सिंह राठौर के अनुसार, आवेदन में कहा गया कि अक्षय कांति बम आवश्यक कार्य से शहर से बाहर हैं, जबकि उनके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है. उन्होंने यह भी बताया कि सेशंस कोर्ट ने पिता-पुत्र का आवेदन निरस्त करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके 8 जुलाई तक पेश करने का आदेश दिया.

Indore Lok Sabha Elections 2024 अग्रिम बेल से कोर्ट कर चुका है इन्कार

उधर, सरकारी वकील के मुताबिक, अदालत ने कहा कि दोनों आरोपितों को शुक्रवार को पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वे हाजिर नहीं हुए और वे भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के मामले में फिलहाल जमानत पर भी नहीं हैं. सेशंस कोर्ट ने तीन मई को अक्षय कांति बम और उनके पिता को हत्या के कथित प्रयास मामले में अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया था.

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