Brij Bhushan Sharan Singh : कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोर्ट को पर्याप्त सामग्री मिली है.
Brij Bhushan Sharan Singh : कैसरंगज से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh from Kaiserganj Lok Sabha Seat) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए. सांसद पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है. ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पीड़ितों के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए है. वहीं, कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है.
बृजभूषण सिंह पर ये हैं आरोप
यहां पर बता दें कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.
बृजभूषण सिंह आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत
आरोप तय होने को महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका बताया जा रहा है. कोर्ट ने शुक्रवार को यह भी कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं. यहां पर बता दें कि आगामी 21 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
भाजपा ने कैसरगंज से नहीं दिया बृजभूषण सिंह को टिकट
यहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान में नहीं उतारा है, बल्कि उनके बेटे को टिकट दिया गया है. बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने से लोगों में गलत संदेश जाता, साथ ही विपक्षी दल भी इसे मुद्दा बना सकते थे, इसलिए भाजपा आलाकमान ने यह बड़ा फैसला लिया.
यह भी पढ़ें: ‘I.N.D.I.A’ ब्लॉक को मिलेगी और ताकत, केजरीवाल की जमानत पर बोले विपक्षी नेता