Home National Supreme Court: क्लाउड सीडिंग नहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का समाधान, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई सवाल

Supreme Court: क्लाउड सीडिंग नहीं उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का समाधान, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई सवाल

by Live Times
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Supreme Court: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जंगल की भीषण आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि आग की घटनाओं के कारण राज्य का केवल 0.1 प्रतिशत वन्यजीव क्षेत्र प्रभावित हुआ है.

09 May, 2024

राज्य सरकार ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि पिछले साल नवंबर से राज्य में जंगल में आग लगने की 398 घटनाएं हुई हैं और इनमें 5 लोगों की मौत हुई है. उत्तराखंड के उपमहाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने पीठ को बताया कि सभी घटनाएं ‘मानव-निर्मित’ थीं. उन्होंने कहा कि जंगल की आग के मामले में 388 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें 60 लोगों को नामजद किया गया है.

Supreme Court: उत्तराखंड का 40 फीसदी हिस्सा जल रहा है आग में

उपमहाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी आगे कहा, लोग कहते हैं कि उत्तराखंड का 40 फीसदी हिस्सा आग से जल रहा है, जबकि इस पहाड़ी राज्य में वन्यजीव क्षेत्र का केवल 0.1 फीसदी हिस्सा ही आग की चपेट में है और ये सभी मानव-निर्मित थे. इसके अलावा नवम्बर से लेकर आज तक जंगल में आग की 398 घटनाएं हुई हैं और ये सभी मानव-निर्मित थी.

Supreme Court: उपमहाधिवक्ता ने पीठ के समक्ष अंतरिम स्थिति रखी रिपोर्ट

इसके बाद उपमहाधिवक्ता ने पीठ के समक्ष अंतरिम स्थिति रिपोर्ट भी रखी, जिसमें जंगल की आग से निपटने के लिए अधिकारियों की तरफ से उठाये गये कदमों का ब्योरा भी दिया गया था. सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम बारिश (Artificial Rain)) या इंद्र देवता पर निर्भर रहना, इस मुद्दे का समाधान नहीं है और उनका याचिकाकर्ता का (The Petitioner) कहना सही है कि आपको राज्य को निवारक उपाय करने होंगे.

Supreme Court: आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर से ली जा रही है मदद

सेठी ने बताया कि आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर सेवा में लगाए हैं. पीठ की तरफ से सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि जंगल की आग के कारण 5 लोगों की मौत हो गई. पीठ ने यह भी जानना चाहा कि ऐसी घटनाओं में कितने जानवर मारे गये हैं? सेठी ने जवाब देते हुए कहा कि वे इसकी जानकारी लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे.

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