Home Legal वो ‘फैसला’ जिसने अनुच्छेद 370 का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया

वो ‘फैसला’ जिसने अनुच्छेद 370 का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया

by Live Times
0 comment
वो फैसला जिसने अनुच्छेद 370 का विवाद हमेशा के लिए खत्म कर दिया

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर 2023

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगले साल यानी 2024 में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। उच्चतम अदालत ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर भी लागू हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भी कहा कि हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं। आगे उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह अनुच्छेद एक और 370 से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए और निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए 5 अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सर्वसम्मत, लेकिन तीन अलग-अलग फैसले सुनाए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद 5 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Latest News

  1. विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
  2. भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री
  3. चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरुरी
  4. मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने लिए Livetimes News के साथ जुड़े रहें।

देश-दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें FACEBOOK पर लाइक करें या TWITTER पर फॉलो करें।

You may also like

Leave a Comment

Feature Posts

Newsletter

Subscribe my Newsletter for new blog posts, tips & new photos. Let's stay updated!

@2024 Live Times News. All Right Reserved.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00