Home Education West Bengal Teacher Recruitment Scam: 24 हजार शिक्षकों सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत, ममता सरकार को लगाई फटकार

West Bengal Teacher Recruitment Scam: 24 हजार शिक्षकों सुप्रीम कोर्ट से मामूली राहत, ममता सरकार को लगाई फटकार

by Live Times
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West Bengal Teacher Recruitment Scam Case : सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल की 24,000 शिक्षक भर्तियों को एक तरह से राहत भी प्रदान की है. नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश भी जारी किया है.

07 May, 2024

West Bengal Teacher Recruitment Scam Case : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है. इसके साथ ही यह भी कहा है कि किसी भी अधिकारी या उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा. पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछे.

24 हजार शिक्षकों को दी राहत

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 24,000 स्कूली शिक्षकों को एक तरह से राहत भी प्रदान की है. नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक का आदेश जारी किया. साथ ही कहा है कि राज्य के अधिकारियों या उम्मीदवारों के खिलाफ बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के CBI जांच जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.

भर्ती पर सवाल उठे तो नियुक्तियां क्यों कराई गईं ?

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि जब भर्ती प्रक्रिया पर पहले से सवाल उठ रहे थे तो नई नियुक्तियां क्यों की गईं? इस पर राज्य सरकार के वकील नीरज कौशल कौल ने कहा कि शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को देखकर ही नियुक्तियां/भर्तियां की गईं थीं. यह भी कहा कि सीबीआई ने भी 25 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा है. यह भी दावा किया गया कि शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. इस पर CGI ने सवाल किया कि शिक्षक भर्ती से जुड़ी कॉपियां क्यों खत्म की गईं? इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि कॉपियां अब नहीं मिल सकती. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा का आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?

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