गुड टच और बैड टच को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम टिप्पणी की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गुड टच और बैड टच के बारे में सिर्फ जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वर्चुअल टच के बारे में भी बताना जरूरी है.
07 May, 2024
गुड टच और बैड टच को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम टिप्पणी की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गुड टच और बैड टच के बारे में सिर्फ जानकारी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वर्चुअल टच के बारे में भी बताना जरूरी है. इसके साथ ही HC ने कहा कि बच्चों को उचित ऑनलाइन व्यवहार सिखाना, हिंसक व्यवहार के चेतावनी संकेतों को पहचानना और गोपनीयता सेटिंग्स और ऑनलाइन सीमाओं के महत्व को समझना भी शामिल है.
पैरेंट्स-टीचर की भी जिम्मेदारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आधुनिक डिजिटल के दौर में बच्चों को वर्चुअल टच के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों को डिजिटल दुनिया में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसे लेकर माता-पिता और शिक्षकों को भी बच्चों को जागरूक करें करना चाहिए और यह उनकी जिम्मेदारी भी है.
इस विषय पर होने चाहिए कार्यक्रम आयोजित
हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों और कॉलेजों, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिल्ली न्यायिक अकादमी जैसे संस्थानों में इस जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए. इसके साथ ही कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैसेज भेजना भी समय की मांग हो गई है.
वर्तमान में इसकी बहुत जरूरत
जज ने यह भी कहा कि कोर्ट यह ध्यान देने के लिए बाध्य है कि आज की आभासी आधुनिक दुनिया में जहां आभासी स्थान भी किशोरों के बीच कथित आभासी स्नेह का प्रजनन स्थल बन गया है, वे वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी और अपराधों के दूसरे पक्ष के संभावित खतरों से निपटने के लिए सक्षम नहीं हैं.
यह है पूरा मामला
दरअसल, कोर्ट ने यह टिप्पणियां एक महिला कमलेश देवी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए की. आरोपी कमलेश देवी पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने के बाद उसके यौन उत्पीड़न में अपने बेटे की मदद करने का आरोप था. दरअसल, 16 वर्षीय एक लड़की का कथित तौर पर राजीव नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था. इसके बाद लड़की को मध्य प्रदेश ले जाया गया और कई दिनों तक वहीं रखा गया. कथित तौर पर उस व्यक्ति और अन्य लोगों द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया था.
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