Delhi Excise Policy: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है.
07 May, 2024
Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी. हालांकि कोर्ट ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा. बता दें कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई.
केस फाइलों को पेश करने को कहा
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी से मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पहले की केस फाइल भी पेश करने को कहा है.
सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया
कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है कि कुछ चीजों को सामने लाने में दो साल कैसे लग गए. बेंच ने ये भी पूछा कि मामले में गवाहों और आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए. ईडी की ओर से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि शुरुआत में केजरीवाल मामले की जांच के केंद्र में नहीं थे और उनकी भूमिका बाद में साफ हुई. उन्होंने कहा कि केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान सात-सितारा होटल में ठहरे थे, उनके कुछ बिल का भुगतान कथित रूप से दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था. बेंच को राजू की ओर से एक नोट दिया गया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की इस दलील का विरोध किया कि जांच एजेंसी ने सरकारी गवाहों के बयानों को दबाया है.
घोटाले में इतनी बढ़त कैसे हो गई
वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि 100 करोड़ प्रोसिड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाला तो 1100 करोड़ का बताया जा रहा है तो आखिर इतनी बढ़त कैसे हो गई. ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का नाम
जांच के दौरान सामने आया है.
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