Delhi Excise Policy 2021 Scam : दिल्ली हाई कोर्ट उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय का पक्ष मांगा है.
03 May, 2024
Delhi Excise Policy 2021 Scam: दिल्ली आबकारी नीति 2021 में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा (Justice Swarnakanta Sharma of Delhi High Court) ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया. बता दें कि निचली अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.
सुनवाई 8 मई तक स्थगित की गई
इस मामले की सुनवाई 8 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सिसोदिया ने अंतरिम आवेदन में अदालत से अनुरोध किया था कि वो निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखे, जिसमें उन्हें अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रहते हुए बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दी गई थी.
सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज
ED के वकील ने कहा कि अगर निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा जाता है तो जांच एजेंसी को ऐसे में कोई आपत्ति नहीं होती है. इसके बाद जस्टिस शर्मा ने अनुरोध स्वीकार कर लिया. फिर निचली अदालत ने रद्द हो चुकी 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति को बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर क्रमशः सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) ने दर्ज भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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