Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी संपत्ति है, जिसे खर्च करने का पूरा अधिकार उसके पास है.
26 April, 2024
Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि महिला का स्त्रीधन उसकी संपत्ति है, जिसे खर्च करने का पूरा अधिकार उसके पास है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी के स्त्रीधन पर पति का कंट्रोल नहीं हो सकता. पति मुसीबत के समय स्त्रीधन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे लौटाना उसका नैतिक दायित्व है. दूसरे शब्दों में कहें तो पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति को किसी तरह का हक हासिल नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों सुनाया ये भी आपको बताते हैं.
Supreme Court Verdict: पति और सास ने किया गहनों का इस्तेमाल
दरअसल, केरल की महिला ने दावा किया कि शादी के समय उसके परिवार ने उसे सोने के सिक्के उपहार में दिए थे. शादी के बाद पिता ने उसके पति को 2 लाख रुपये का चेक भी दिया था. महिला के मुताबिक, शादी की तुरंत बाद पति ने उसके सारे गहने अपने कब्जे में ले लिए। कहा कि वे इसे सुरक्षित रखेंगे, लेकिन बाद में उसने अपनी मां को सौंप दिए. पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपनी उधारी को खत्म करने के लिए उन गहनों का इस्तेमाल किया.
Supreme Court Verdict: पत्नी ने की थी फैमिली कोर्ट में शिकायत
अपने साथ धोखाधड़ी का अंदेशा होने के बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में शिकायत की. 2011 में फैमिली कोर्ट ने पाया कि पति और उसकी मां ने महिला के सोने का गबन किया था. कोर्ट ने कहा कि महिला को जो नुकसान हुआ है तो पति उसकी भरपाई का हकदार है. पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील दायर की. HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा कि महिला ये साबित नहीं कर पाई कि उसके पति और सास ने गहनों से छेड़छाड़ की थी. इसके बाद महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई. अब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्त्रीधन पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है.
Supreme Court Verdict: आखिर स्त्रीधन होता क्या है
शादी के दौरान मायके से मिला धन और गहने और विदाई या उसके बाद महिला को उपहार में मिली संपत्तियां उसका ‘स्त्रीधन’ होती हैं. ये उसकी पूर्ण संपत्ति है और वो अपनी इच्छानुसार इसका जो चाहे कर सकती है.
इनपुट: सोनल श्रीवास्तव
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