मतदान से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है वरना आपको मतदान केंद्र से वापस आना पड़ सकता है. अगर आप भी मतदान करने जा रहे हैं कि कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है.
25 April, 2024
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल (शुक्रवार) को होगा. इसमें यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों की 87 सीटें शामिल हैं. आप भी अगर वोट देने जा रहे हैं तो कुछ चीजें जरूर पता कर लें. जैसे वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? मतदान केंद्र कहां है? यहां पर हम बता रहे हैं वोटिंग प्रोसेस से जुड़ी हर जरूरी बात.
कैसे करें चेक वोटिंग लिस्ट में नाम?
वोट डालने के लिए पहली शर्त ही यही है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए. साथ ही आपका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए. मतदान करने से पहले नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल (NVSP) पर जाएं. इसके बाद यहां पर EPIC नंबर के जरिये अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक करें. Electoralsearch.in वेबसाइट पर भी आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं. इसमें आपको दो टैब का ऑप्शन मिलेगा. जरूरी जानकारी भरने के बाद सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा. अगर आपने अपनी वोटर आईडी कार्ड में कुछ अपडेट कराया है तो दूसरी टैब (EPIC No) का इस्तेमाल भी सकते हैं.
- पोलिंग बूथ कहां है? ऐसे करें पता
आपको अपने मतदान केंद्र की जानकारी चाहिए तो 51969 या 166 मैसेज करके इससे जान सकते हैं. साथ ही आपको EPIC लिखकर स्पेस देना है और फिर अपना वोटर आईडी नंबर लिखकर भेजना है. फिर आपके पास मतदान केंद्र का पता आ जाएगा. इसके बाद आप 1950 पर कॉल करके भी सहायता लें सकते हैं. यह चुनाव आयोग की ओर से जारी किया गया वोटर हेल्पलाइन नंबर है.
- पोलिंग बूथ पर कैसे डालेंगे वोट?
मतदान केंद्र पहुंचने के बाद वहां भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे वोटिंग सेंटर पर आपको वॉलियंटर से पर्ची लेना होगा, जिसमें आपकी बूथ संख्या लिखी होगी. फिर आपको मतदान के लिए लगी लाइन में लगकर बूथ पर जाना होगा. इसके बाद अंदर चुनाव अधिकारी आपकी डिटेल्स चेक करके आपका साइन लेंगे. इस प्रक्रिया के दौरान आपका पहचान पत्र जरूरी होगा. फिर सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी अंगुली पर इंक लगाई जाएगी. इसके बाद आप EVM पर अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डाल सकेंगे. अंत में VVPAT मशीन से पर्ची निकलेगी, जिससे आप यह कन्फर्म कर सकते हैं कि वोट सही प्रत्याशी को गया या नहीं?
- वोटर आईडी नहीं है तो क्या करें?
सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपके पास वोटर आईडी और आपका नाम वोटर लिस्ट में हो और अगर नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं. वहीं, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और फिर भी आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो भी आप चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 12 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर आप वोट डाल सकेंगे.
- कौन से डॉक्यूमेंट्स का आप कर सकते हैं इस्तेमाल?
वोट डालने के लिए आपको एक पहचान पत्र की जरूरत होती है. इसके साथ ही पोलिंग बूथ पर मतदान पर्ची के साथ-साथ अपनी आईडी भी लेकर जाना होता है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक आईडी रखनी होती है. साथ ही यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, फोटो लगी हुई बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन डॉक्यूमेंट, एमपी, एमएलए या एमएलसी को जारी किया गया उनका आधिकारिक कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड भी पोलिंग बूथ पर दिख सकता हैं. इनमें से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर आप वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
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