Home Business Zomato पर GST केंद्रीय कर आयुक्त हुआ सख्त, 184 करोड़ रुपये की सर्विस टैक्स की मांग, जानें क्या है पूरा मामला ?

Zomato पर GST केंद्रीय कर आयुक्त हुआ सख्त, 184 करोड़ रुपये की सर्विस टैक्स की मांग, जानें क्या है पूरा मामला ?

by Live Times
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Central Tax Commissioner Delhi

Zomato : कंपनी को अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के दौरान जो सामान बेचा गया है उसके लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय कर आयुक्त (न्यायनिर्णयन) द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है.

2 April, 2024

Zomato : ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो पर 184 करोड़ रुपये से अधिक का सेवा कर मांग और जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ है. अब कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के पास मामले को दायर करेगी. कंपनी ने अपना एक बयान जारी करके कहा कि जोमैटो की विदेश में सहायक कंपननियों और शाखाओं द्वारा भारत के बाहर स्थित अपने ग्राहकों को की गई कुछ बिक्री के आधार पर निर्धारित अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान न करने के लिए मांग आदेश प्राप्त हुआ है. इसके लिए देर रात में नियामक फाइलिंग की गई.

1 अप्रैल को आदेश हुआ पारित

कंपनी ने कहा कि अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस के जवाब में सहायक डॉक्यूमेंट और ज्यूडिशियल उदाहरणों के साथ आरोपों पर जवाब दिया था. लेकिन इस आदेश के पारित होने के बाद ऐसा लग रहा है अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया. इसके बाद कंपनी ने कहा कि उसे 1 अप्रैल को सेंट्रल टैक्स कमिश्नर (न्यायनिर्णयन) द्वारा पारित आदेश प्राप्त हुआ.

कंपनी उचित अधिकारी के समक्ष रखेगी मामला

बता दें कि कंपनी को अक्टूबर 2014 से जून 2017 की अवधि के दौरान जो समान बेचा गया है उसके लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय कर आयुक्त (न्यायनिर्णयन) द्वारा पारित एक आदेश प्राप्त हुआ है. जिसमें ब्याज (मात्रा निर्धारित नहीं) और जुर्माने के साथ 92,09,90,306 रुपये के सेवा कर की मांग की गई है. अब कंपनी का कहना है कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना ​​है कि उसके पास ‘गुण-दोष के आधार पर मजबूत मामला’ है.

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