Jaya Prada Case: कर्मचारी राज्य बीमा निगम केस में अभिनेत्री जया प्रदा को चेन्नई की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत के लिए 20 लाख रुपये डिपॉजिट करने के लिए कहा था.
15 March 2024
फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित करने की अपील को अनुमति दे दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें निचली अदालत ने जमानत लेने के लिए 20 लाख रुपये जमा करने की बाद कही थी.
20 लाख रुपये जमा करने के दिए थे आदेश
जया प्रदास के वकील प्रवीण आर्य ने कहा कि 20 अक्टूबर को चेन्नई मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने आदेश दिया था, जिसमें ‘सस्पेंस ऑफ सेटेंस’ कर दिया गया था. जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में हमने चुनौती दी और 14 दिसंबर, 2023 को अंतरिम राहत दी थी. आज हमारी फिर सुनवाई हुई और बहस करने के बाद सस्पेंस ऑफ सेटेंस की अपील को अप्लाई किया गया है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने एक शर्त रखी थी कि लोअर कोर्ट तभी जमानत देगी जब उसको 20 लाख रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे. अब उस अपील को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.
यह है पूरा मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जया प्रदा की सजा पर 14 दिसंबर 2023 को रोक लगा दी थी, इस मामले में एक्ट्रेस को सिनेमा थियेटर के कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का बकाया भुगतान नहीं करने को लेकर चेन्नई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत छह महीने की सजा सुनाई थी. इस मामले में जया प्रदा की वकील सोनिया माथुर ने दावा किया है कि चेन्नई की निचली अदालत से पारित दोषसिद्धि आदेश पेटेंट संबंधी कमजोरियों से ग्रस्त है.